गृहकर बढ़ाए जाने पर आपत्ति सुनने के बाद निर्णय होगा

गाजियाबाद, नगर संवाददाता: नगर निगम के एक अप्रैल से गृहकर बढ़ाने की तैयारी को लेकर उठे विवाद के बीच नगर आयुक्त का कहना है कि इस पर आपत्ति मांगी गई हैं। उनकी सुनवाई के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि नई पॉलिसी से यदि कहीं गृहकर बढ़ेगा तो कहीं पर कम भी होगा। वहीं कांग्रेस के एक पार्षद ने फैसले के खिलाफ धरने पर बैठने की बात कही है।

नगर निगम ने गृहकर बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोग निगम के किसी भी जोनल कार्यालय या नवयुग मार्केट स्थित निगम कार्यालय में लिखित में आपत्ति जता सकते हैं। आपत्ति पर सुनवाई के बाद नई पॉलिसी लागू होगी। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि नई पॉलिसी को लेकर बिना वजह तूल दिया जा रहा है। नई पॉलिसी कई बड़े शहरों में लागू है। इसके तहत जो सर्किल रेट जिस क्षेत्र का होगा उसमें कुछ प्रतिशत गृहकर में लगाया जाएगा। कॉलोनियों को ए, बी, सी श्रेणी में बांटा गया है। पॉश इलाकों की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को वर्तमान सर्किल रेट से कर देना होगा। सी श्रेणी में आने वाली कॉलोनियों में गृहकर कम लगेगा। उनका कहना है कि नई पॉलिसी पर आपत्ति मांगी हैं। उन पर सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा। गृहकर बढ़ाए जाने के फैसले पर पार्षद के तेवर भी तल्ख होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्षद अजय शर्मा का कहना है कि वह 13 फरवरी को गृहकर बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ धरना देकर बैठेंगे।

कांग्रेस पार्षद अजय शर्मा का कहना है कि संजयनगर निवासी सुमन त्यागी को 31 मार्च तक गृहकर जमा करना है। लेकिन कविनगर जोन से पहले ही बकाया नहीं देने पर नोटिस भेज दिया गया। सात दिन में बकाया नहीं देने पर सीवर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। 31 मार्च से पहले नोटिस जारी करना गलत है। गृहकर का बिल भी ज्यादा भेजा है।

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