कुशीनगर, नगर संवाददाता: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत जिला जज कुशीनगर के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कुशीनगर के तत्वाधान में विकास भवन सभागार में महिलाओ से संबंधित जागरूकता व प्रक्षिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पैरालीगल वालेंटियर के द्वारा आंगनवाणी कार्यकत्रियों को प्रक्षिक्षण दिया गया। इस शिविर में अमन कुमार श्रीवास्तव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर द्वारा महिलाओ को संबोधित करते हुए उनके अधिकार, सम्मान, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संगरक्षण का अधिकार, पुरुषो के समान पारश्रमिक का अधिकार, यौन उत्पीड़न की पीड़िता का नाम सार्वजनिक न होने का अधिकार, पति अथवा रिस्तेदारो के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व समन्धित लाभ का अधिकार, कन्या भूर्ण हत्या के खिलाफ अधिकार, रात में गिरफ्तार न जोन का अधिकार, संपत्ति में बराबरी का अधिकार, पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, मुंफ्त कानूनी सहायता अधिकार आदि महिलाओं के हितों से संबंधित कानून के बारे में जानकारी दी। पैर लीगल वालेंटियर अनुसुइया सिंह, सफीना खातून, संजय शाही, अमिताब श्रीवास्तव के द्वारा महिलाओ को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही कहा गया कि वे समाज मे जाती तो और महिलाओं को जागरूक करें। इस शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी मुकेश श्रीवास्तव, राजकुमार वर्मा , अमरनाथ यादव, राजन मिश्र, राजेन्द्र यादव आदि उपस्थित रहे।
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