कासगंज, नगर संवाददाता: जिला मजिस्ट्रेटध्लाइसेन्स प्राधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से संयुक्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश जारी किये गये हैं कि जनपद में समस्त प्रकार की थोक व फुटकर बिक्री हेतु मदिरा की दुकानें, भांग की दुकानें, होली दिवस 29 मार्च 2021 को सायं 5 बजे तक बन्द रहेंगी। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस बन्दी के सम्बन्ध में कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा।
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