कासगंज, नगर संवाददाता: जिला मजिस्ट्रेटध्लाइसेन्स प्राधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से संयुक्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश जारी किये गये हैं कि जनपद में समस्त प्रकार की थोक व फुटकर बिक्री हेतु मदिरा की दुकानें, भांग की दुकानें, होली दिवस 29 मार्च 2021 को सायं 5 बजे तक बन्द रहेंगी। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस बन्दी के सम्बन्ध में कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा।
Latest News
संवेदनशील प्रशासन की मिसाल बने कलेक्टर मृणाल मीणा, विस्थापित ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर...
रिपोर्टर — राजकुमार शुक्ला, छतरपुर :- प्रशासनिक जिम्मेदारी केवल सरकारी योजनाओं और कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होती, बल्कि जरूरतमंद लोगों की पीड़ा को...
धुन्धाड़ा स्थित श्री गिरधर रामेश्वर धाम में देवाधिदेव महादेव जी की 51 फीट विशाल...
रिपोर्टर - कानाराम घांची दईपड़ा, जोधपुर, राजस्थान :- आज श्रावण मास के द्वितीय सोमवार के पावन अवसर पर गांव धुन्धाड़ा स्थित श्री गिरधर रामेश्वर...
डीएम ने राजकीय पुस्तकालय का किया औचक निरीक्षण: प्रतियोगी छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने...
रिपोर्टर - शैलेश, रायबरेली :- रायबरेली की जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने गुरुवार दोपहर 2:45 बजे राजकीय पुस्तकालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान...


















