कासगंज, नगर संवाददाता: जिला मजिस्ट्रेटध्लाइसेन्स प्राधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से संयुक्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश जारी किये गये हैं कि जनपद में समस्त प्रकार की थोक व फुटकर बिक्री हेतु मदिरा की दुकानें, भांग की दुकानें, होली दिवस 29 मार्च 2021 को सायं 5 बजे तक बन्द रहेंगी। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस बन्दी के सम्बन्ध में कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा।
Latest News
डीएम ने राजकीय पुस्तकालय का किया औचक निरीक्षण: प्रतियोगी छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने...
रिपोर्टर - शैलेश, रायबरेली :- रायबरेली की जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने गुरुवार दोपहर 2:45 बजे राजकीय पुस्तकालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान...
स्वर श्रृंगार साहित्य सम्मान से कमल रंगा, डॉ. मेघना शर्मा व शफीक अहमद वारसी...
रिपोर्टर - सुरेंद्र कुमार पंवार, जोधपुर, राजस्थान :- स्वर श्रृंगार कला केंद्र समिति की तरफ से कीर्तिशेष भजन गायक फकीरचंद मोदी की पावन स्मृति...
जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शेखावाटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऐतिहासिक यमुना जल समझौता आभार...
रिपोर्टर - कानाराम घांची, आज जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शेखावाटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऐतिहासिक यमुना जल समझौता आभार समारोह को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा...


















