विद्युत बिल में ‘एकमुश्त समाधान योजना’ शुरू

अलीगढ़, नगर संवाददाता: प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत बिल जमा करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना का शुभारम्भ किया गया है। जिसके द्वारा एलएमवी-1 घरेलू एवं एलएमवी निजी नलकूप श्रेणी के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के विलम्बित भुगतान अधिभार की 100 प्रतिशत छूट हेतु ‘एकमुश्त समाधान योजना’ कॉमन सर्विस सेन्टरों (सीएससी केन्द्रों) के माध्यम से शुरू की गयी है। जो कि जनपद में स्थिति सभी सीएससी केंद्रों पर उपलब्ध है। एकमुश्त समाधान योजना में ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरेलू और निजी नलकूप के बकायेदारों को उनके 31 जनवरी 2021 तक के विद्युत बकाये पर सरचार्ज के रुप में लगायी गयी धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। योजना मे पंजीकरण 01 मार्च से 15 मार्च 2021 तक करा सकते हैं। सभी विद्युत बकायेदार इस अवधि में अपने नजदीकी किसी भी कॉमन सर्विस केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराकर छूट का लाभ लेते हुये अपना बकाया विद्युत बिल जमा कर सकते हैं।
योजना का लाभ पाने के लिए उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं का योजना के अंतर्गत सबसे पहले ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। योजना में उपभोक्ता के ऑनलाइन पंजीकरण के समय खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता का समस्त विवरण यथा पंजीकरण के लिए देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान की स्थिति इत्यादि परिलक्षित होंगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ता का फोन नम्बर एवं बिल संशोधन का विकल्प अवश्य लिया जाएगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओ को उनके माह जनवरी 2021 तक के विद्युत बिल में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत एवं 31 जनवरी 2021 के उपरान्त के वर्तमान देयों को एकसाथ जमा करना होगा, जिसके बाद ही उपभोक्ता का पंजीकरण पूर्ण होगा। पंजीकरण के बाद यदि उपभोक्ता बिल संशोधन का विकल्प चुनता है तो सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह 07 दिन के अन्दर उपभोक्ता का बिल ऑनलाइन संशोधन करेए जिसकी सूचना उपभोक्ता को तत्काल एसएमएस के माध्यम से प्रेषित हो जाएगीए जनपद अलीगढ़ के नजदीकी सी एस सी केंद्रों पर विद्युत उपभोक्ता इस योजना में अपना पंजीकरण कराकर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट के साथ अपना बकाया विद्युत बिल संशोधन कराकर जमा कर सकते हैं। यह जानकारी सीएससी ई-गर्वनेन्स सर्विसेज इण्डिया लि0 के जिला प्रबंधक व जिला समन्वयक दी गई है।

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