कांकेर, छत्तीसगढ़/नगर संवाददाताः गांव चोरिया निवासी शांतिबाई शोरी के प्रेमी और उसके साथनी ने मिलकर उस समय हत्या कर दी जब वह प्रेमिका अपने प्रेमी पर शादी करने का दबाव डालने लगी। उसके बाद उन दोनों ने उसयुवती को भालू डबरी बुलाकर चाकू से गला रेंतकर व पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। दोनों अपराधियों को शांतिबाई की हत्या के आरोप में धारा 302 के तहत दोषी सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुुनाई है। साथ ही अर्थ दण्ड से भी दंडित किया है।