मथुरा, उत्तर प्रदेश, नगर संवाददाता: जनपद मथुरा में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने आज रात्रि 11 अप्रैल से रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह चहल द्वारा जारी आदेश में कहा कि रात्रि कर्फ्यू 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवा वाले लोगों को आवाजाही में छूट रहेगी। उनको अपना वैध परिचय पत्र दिखाना होगा। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड जाने वाले लोगों को आने-जाने के लिये टिकट दिखानी होगी। माल वाहक वाहन पूर्व की भांति चल सकेंगे। पैट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे। पंचायत चुनाव में लगे अधिकारी-कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ज्ञात रहे कि मथुरा में इस समय 700 के लगभग एक्टिव कोरोना केस हो गये है। उक्त आदेश अग्रिम आदेश तक लागू रहेगा।
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