गाजियाबाद, नगर संवाददाता: अदालत ने युवती की हत्या के मामले में छह लोगों को दोषसिद्ध ठहराया है। अभियुक्तों पर नौ वर्ष पहले संपत्ति के विवाद में युवती की हत्या का आरोप सिद्ध हुआ है। अभियुक्तों की सजा के प्रश्न पर 22 फरवरी को बहस होगी। साहिबाबाद थाना (अब टीला मोड़) क्षेत्र में करीब नौ वर्ष पहले यह घटना हुई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कौशिक ने यह जानकारी दी। कौशिक ने बताया कि संपत्ति के विवाद में 30 जनवरी 2012 को एक युवती की हत्या कर दी गई थी। युवती के परिजनों ने आरोपी सुनील, निर्मला, निरंजन, सत्येंद्र, जितेंद्र और दीपक के खिलाफ थाने में मुकदमा कराया था। अदालत ने पुख्ता साक्ष्यों और गवाही के आधार पर सभी अभियुक्तों का हत्या व साजिश में शामिल होने का दोषसिद्ध ठहराया है।
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