मासूम छात्रा से दुष्कर्म में स्कूल कर्मी को आजीवन कारावास

गाजियाबाद, नगर संवाददाता: अदालत ने इंदिरापुरम के एक स्कूल की मासूम छात्रा से अश्लील हरकत और दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को एक लाख रुपये का अर्थदंड देना पड़ेगा। पॉक्सो अदालत से सोमवार को यह सजा सुनाई गई। अदालत के विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि सोमवार र्को विशेष पॉक्सो अदालत में अंतिम सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश न्यायाधीश महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बच्ची के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाना पाया और जेल में बंद अभियुक्त सोनू कनौजिया को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसे एक लाख का अर्थदंड भी सुनाया गया।

यह था मामला
उत्कर्ष वत्स ने बताया कि इंदिरापुरम क्षेत्र की एक नामचीन स्कूल में 31 जनवरी 2015 को घिनौनी वारदात हुई थी। स्कूल में पढ़ने वाली साढे चार साल की मासूम बच्ची से स्कूल के एक कर्मचारी ने अश्लील हरकत की दुष्कर्म का प्रयास किय था। घटना के बाद घर पर बच्ची ने परेशानी के संबंध में मां को जानकार दी। मां उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने बच्ची की हालत देख बच्ची के साथ गलत हरकत करने और दुष्कर्म की बात बताई। इससे परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों के पूछने पर बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी दी। कहा कि स्कूल में काम करने वाले सोनू कनौजिया ने उसके साथ गलत काम किया है। लोक अभियोजक ने बताया कि इंदिरापुरम पुलिस ने स्कूल कर्मचारी सोनू के खिलाफ साथ दष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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