कोलकाता, पश्चिम बंगाल/नगर संवाददाताः कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस आदेश पर स्थगनादेश लगा दिया जिसमें आरएसएस से संबंधित विद्या भारती के विद्यालय को बंद करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी ने जुलाई के अंत तक सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। विद्या भारती द्वारा उत्तर दिनाजपुर जिले के करनदीघी में संचालित प्राथमिक विद्यालय को बंद करने के लिए जिला शिक्षा निरीक्षक ने 10 अप्रैल को आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ विद्या भारती के शारदा सेवा ट्रस्ट ने अदालत में याचिका दायर की थी। नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा निरीक्षक ने स्कूल को बंद करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट की पीठ ने स्कूल बंद करने के आदेश के खिलाफ ट्रस्ट की याचिका पर गर्मी की छुट्टी के बाद एक पखवाड़े के भीतर सरकार को रुख स्पष्ट करने को कहा है। याचिकाकर्ता के वकील लोकनाथ चटर्जी ने कहा है कि देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक लोकाचार को ध्यान में रखते हुए 2005 से यह स्कूल चल रहा है।