तिनसुकिया, असम/नगर संवाददाताः काकोपाथर के पूर्व प्रखंड विकास अधिकारी अलीजुर रहमान बोरा और एक्सटेंशन अधिकारी क्षितिज काकाटी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट एनएस देवरी ने दोनों को पीडीएस का चावल वर्ष 2007 में 12-14 रूपये की दर से बेचने के आरोप में दोषी ठहराया है। जबकि यह चावल बीपीएल तबके को दो रूपये की दर से दिया जाना था।
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