तिनसुकिया, असम/नगर संवाददाताः काकोपाथर के पूर्व प्रखंड विकास अधिकारी अलीजुर रहमान बोरा और एक्सटेंशन अधिकारी क्षितिज काकाटी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट एनएस देवरी ने दोनों को पीडीएस का चावल वर्ष 2007 में 12-14 रूपये की दर से बेचने के आरोप में दोषी ठहराया है। जबकि यह चावल बीपीएल तबके को दो रूपये की दर से दिया जाना था।
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गुरदासपुर डकैती मामला निंदनीय – रमन डल्ला
रिपोर्टर - संजय पुरी, शिरोमणि अकाली दल पूर्व एससी विंग अध्यक्ष रमन डल्ला ने गुरदासपुर में हुई 7 करोड़ की डकैती की घटना को...
ओबीसी शक्ति महासंगम बांसवाड़ा में ओबीसी मोर्चा की ऐतिहासिक बैठक ।
रिपोर्टर :- गोपाल सुथार सलूंबर,ओबीसी शक्ति का महासंगम बांसवाड़ा में ओबीसी मोर्चा की ऐतिहासिक बैठक, श्रमिक संवाद को सफल बनाने का लिया संकल्प बांसवाड़ा...
आईजी सागर जोन, डीआईजी छतरपुर रेंज, पुलिस अधीक्षक एवं सदर विधायक की गरिमामयी उपस्थिति...
रिपोर्टर :- राजकुमार शुक्ला, छतरपुर में यातायात जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवनिर्मित ट्रैफिक पार्क का लोकार्पण आईजी सागर जोन श्रीमती डॉ....












