तिनसुकिया, असम/नगर संवाददाताः काकोपाथर के पूर्व प्रखंड विकास अधिकारी अलीजुर रहमान बोरा और एक्सटेंशन अधिकारी क्षितिज काकाटी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट एनएस देवरी ने दोनों को पीडीएस का चावल वर्ष 2007 में 12-14 रूपये की दर से बेचने के आरोप में दोषी ठहराया है। जबकि यह चावल बीपीएल तबके को दो रूपये की दर से दिया जाना था।
Latest News
शिव मंदिर में भेंट किया वाटर कूलर।
रिपोर्टर संजय पुरी शिव मंदिर गांव उपरला मनवाल में राम शरणम् कॉलोनी पठानकोट के रहने वाली अंजू लता और पुरुषोत्तम जोशी के परिवार द्वारा...
सिविल अस्पताल प्रबंधन की ओर से करवाया गया वार्षिक भंडारा।
रिपोर्टर संजय पुरी सिविल अस्पताल प्रबंधन की ओर से सिविल सर्जन डा.अदिती सलारिया और एसएमओ डा.सुनील चंद की अध्यक्षता में वार्षिक भंडारा करवाया गया।...
यूनिक होली हार्ट स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में बच्चों ने बिखेरी प्रतिभा ।
रिपोर्टर संजय पुरी डीईओ सैकेंडरी राजेश कुमार पहुंचे मुख्य मेहमान के रुप में शहर के शिव नगर कालेज रोड स्थित यूनिक होली हार्ट का...