जींद, हरियाणा, नगर संवाददाता : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने हत्या के जुर्म में चार लोगों को उम्र कैद तथा तथा प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पांचवें दोषी को दो साल कैद तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक एक वर्ष का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।अभियोजन पक्ष के अनुसार शिव कालोनी निवासी नरसिंह ने पांच जून 2017 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा आनंद (22) सुबह अपने दोस्त सोनू के साथ स्कूटी पर सवार होकर रोहतक रोड स्थित मलिक अस्पताल के निकट कार्यवश गया हुआ था।
उसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक आनंद के पास पहुंचे और अपने पास मौजूद असलाह से अंधाधुध फायरिंग शुरु कर दी। जिसमें आनंद की मौत हो गई थी। शहर थाना पुलिस ने नरसिंह की शिकायत पर तीन रिश्तेदारों को नामजद कर कुछ अन्य के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में गांव गतौली निवासी बनारसी, विजेंद्र उर्फ निहाला, पानीपत निवासी जोगेंद्र, जुलाना निवासी राजकुमार तथा उत्तम नगर दिल्ली निवासी भानू उर्फ विजय का नाम सामने आया।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने हत्या के जुर्म में बनारसी, विजेंद्र, जोगेंद्र, राजकुमार को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि भानू उर्फ विजय को दो साल कैद तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुमार्ना न भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।