सोनीपत, हरियाणा, नगर संवाददाता: कोरोना वायरस से संरक्षण के उद्देश्य से जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने सोनीपत जिला में रात्रि 9 बजे से प्रातःकाल 5 बजे नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। इस समयावधि में आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत सरकार ने नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं, जिनकी अनुपालना जिला सोनीपत में प्रभावी तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू के दौरान जिला में लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। वे सडक या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से न तो घर के बाहर पैदल और न ही गाड़ी से घूम सकेंगे।
जिलाधीश ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के समय लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है उनमें कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति तथा नगरपालिका सेवाओं/ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी-मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना/सीएपीएफ बल के जवान, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन विभाग, सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। नाइट कफ्र्यू के दौरान अस्पताल, दवा की दुकानें और ए.टी.एम. खुला रहने की अनुमति रहेगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आने-जाने की अनुमति होगी। आईएसबीटी के रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति होगी।