एक्टिविस्ट नवदीप को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से मिली जमानत

चंडीगढ़, नगर संवाददाता: किसान आंदोलन के दौरान आपराधिक आरोपों को लेकर गिरफ्तार हुई श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। जस्टिस अवनीश झिंगन ने नवदीप की जमानत याचिका मंजूर कर ली।

अपनी याचिका में नवदीप ने कहा था कि उसे भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत झूठे तरीके से फंसाया गया है। उसे निशाना बनाकर गलत तरीके से उसके खिलाफ मामले दर्ज किए गए क्योंकि वह केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए समर्थन जुटा रही थी।

यहां तक कि ब्रिटिश लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह धेसी ने भी नवदीप कौर की गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनकारियों पर, उसमें भी विशेषकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना लोकतंत्र और सभ्य समाज के लिए अपमान की बात है। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, पंजाबी ट्रेड यूनियन की नवदीप कौर के साथ पुलिस कस्टडी में यौन उत्पीड़न और अत्याचार के बारे में चिंतित हूं। उसे 4 हफ्ते बाद भी जमानत नहीं मिली है।

बता दें कि नवदीप कौर (23) को 12 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के कुंडली से गिरफ्तार किया गया था। नवदीप को प्रताड़ित करने का ये मामला तब तब सामने आया था जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने एक ट्वीट में दावा किया कि नवदीप को पुलिस हिरासत में यातना दी जा रही है और उसका यौन उत्पीड़न किया गया है।

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