मुंबई, महाराष्ट्र/नगर संवाददाताः बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज बीफ बैन को लेकर सुनाए अपने अंतिम फैसले में यह साफ कर दिया है की महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पर लगी पाबंदी जारी रहेगी. इसके साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि राज्य के बाहर से काटकर लाया गया बीफ रखनेपर और खानेपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी.