धोखाधड़ी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय

नई दिल्ली/नगर संवाददाताः निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को सर्वोच्च न्यायालय ने चार हफ्ते के पैरोल पर रिहा किया है. राय को पैरोल अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए मिला है. उनकी मां का गुरुवार रात निधन हो गया. प्रधान न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पैरोल देते हुए कहा कि इन चार हफ्तों के दौरान राय के साथ सादे कपड़े में पुलिसवाले रहेंगे. अदालत ने राय के दामाद अशोक राय चौधरी को भी चार हफ्ते के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया. राय दो साल से जेल में हैं. उनकी दो कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने 2008 और 2009 में लोगों का पैसा जमा किया था. शीर्ष अदालत ने यह पैसा निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया जिसमें राय नाकाम रहे और जेल पहुंच गए.

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