गुलबर्गा, कर्नाटक/नगर संवाददाताः सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति को सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी तक गिरफ्तारी तक रोक लगा दी है। तीस्ता सीतलवाड़ पर अरोप था किा उन्होेने गुजरात दंगा पीडि़तों के नाम पर चंदा लेकर धोखाधड़ी की आरोप है कि ये राशि गुजरात के दंगा पीडि़तों तक पहुंची ही नही है।
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