साबरकांठा, गुजरात/नगर संवाददाताः गुजरात हाई कोर्ट ने पीडि़ता के पिता की अर्ज नामंजूर कर दी जिसमें उसने अपनी बेटी (14) के बलात्कार में गर्भपात की इजाजत मांगी थी। इस केस में आरोपी पीडि़ता को 1 लाख रूपये का मुआवजा देगा जो कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था।
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गुरदासपुर डकैती मामला निंदनीय – रमन डल्ला
रिपोर्टर - संजय पुरी, शिरोमणि अकाली दल पूर्व एससी विंग अध्यक्ष रमन डल्ला ने गुरदासपुर में हुई 7 करोड़ की डकैती की घटना को...
ओबीसी शक्ति महासंगम बांसवाड़ा में ओबीसी मोर्चा की ऐतिहासिक बैठक ।
रिपोर्टर :- गोपाल सुथार सलूंबर,ओबीसी शक्ति का महासंगम बांसवाड़ा में ओबीसी मोर्चा की ऐतिहासिक बैठक, श्रमिक संवाद को सफल बनाने का लिया संकल्प बांसवाड़ा...
आईजी सागर जोन, डीआईजी छतरपुर रेंज, पुलिस अधीक्षक एवं सदर विधायक की गरिमामयी उपस्थिति...
रिपोर्टर :- राजकुमार शुक्ला, छतरपुर में यातायात जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवनिर्मित ट्रैफिक पार्क का लोकार्पण आईजी सागर जोन श्रीमती डॉ....

















