साबरकांठा, गुजरात/नगर संवाददाताः गुजरात हाई कोर्ट ने पीडि़ता के पिता की अर्ज नामंजूर कर दी जिसमें उसने अपनी बेटी (14) के बलात्कार में गर्भपात की इजाजत मांगी थी। इस केस में आरोपी पीडि़ता को 1 लाख रूपये का मुआवजा देगा जो कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था।
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संवेदनशील प्रशासन की मिसाल बने कलेक्टर मृणाल मीणा, विस्थापित ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर...
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