भोजपुर, बिहार/नगर संवाददाताः द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधिश एस के सिंह ने पिता पुत्र समेत 11 आरोपियों को सश्रम कारावास व 12-12 हजार रूपए शेष आरेपियों को 10-10 हजार रूपये की सजा सुनाई। उनका अरोप था कि उन्होंने घर में घुसकर हत्या की थी।
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