जुर्माना नहीं भरा, तो संपत्ति कर के खाते में जुड़ेगी राशि

फरीदाबाद, नगर संवाददाता: प्रदूषण फैलाने पर की गई पांच हजार रुपये की जुर्माना राशि अगर किसी ने नहीं भरी, तो नगर निगम की ओर से यह राशि व्यक्ति के संपत्ति कर के खाते में जोड़ दी जाएगी। निगम हर वर्ष रिहायशी, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों से संपत्ति कर वसूल करता है। अतिरिक्त आयुक्त अभिषेक मीणा ने कहा कि दुकानदार कहीं भी प्रदूषण न फैलाएं, नहीं तो निगम की टीम की ओर से चालान काट कर जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।

प्रदूषण कम करने तथा स्वच्छता अभियान को बल देने के मकसद से बृहस्पतिवार को वार्ड नंबर 14 की कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद वार्ड कमेटी के चेयरमैन व पार्षद जसवंत सिंह, निगम के अतिरिक्त आयुक्त अभिषेक मीणा ने मार्केट नंबर 5 में सब्जी मंडी तथा रेलवे रोड का भी दौरा किया। यहां स्वच्छता अभियान का जायजा लिया गया। पार्षद जसवंत सिंह ने कहा कि रेलवे रोड का खत्ता बंद किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने दुकानदारों को समझाया कि अगर हम खुद सुधार कर लेंगे, तो ही स्वच्छता अभियान को बल मिलेगा। कोई भी दुकानदार इधर-उधर कचरा न फैलाए। कचरा एकत्र करने वाले वाहन के सहायक को ही कचरा दिया जाए।

बता दें कि नगर निगम ने शहर के प्रदूषण को कम करने के लिए चालान काटने का सिलसिला शुरू किया है। कई लोग चालान की राशि जमा नहीं करवा रहे हैं। इस मामले में अब निगम सख्ती बरतेगा। नगर निगम के वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र दहिया तथा बिशन तेवतिया ने बताया कि निगमायुक्त यशपाल यादव के आदेश पर अब संपत्ति कर शाखा की टीमें भी प्रदूषण फैलाने वालों का चालान काटने के मामले में सहयोग करेंगी।

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