नई दिल्ली, नगर संवाददाता : दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, हाई कोर्ट ने अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति का विरोध किया था और इसे नियमों का उल्लंघन बताया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने फैसला राकेश अस्थाना के पक्ष में दिया है।
सुप्रीम कोर्ट तक गया था मामला
राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका एक एनजीओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। तब देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को हाईकोर्ट के सामने ले जाने को कहा था।
अस्थाना के वकील ने कहा था. बदले की भावना से दाखिल की गई याचिका
अस्थाना का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बेंच के सामने दावा किया कि याचिकाकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) था जो सामने नहीं आना चाहता और ‘व्यक्तिगत बदले की भावना’ रखता है। केंद्र और अस्थाना दोनों ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की मामले में दखल की याचिका पर आपत्ति जताया था।
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रिटायरमेंट से पहले अस्थाना को बनाया दिल्ली पुलिस का कमिश्नर
1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को गुजरात काडर से यूनियन काडर में लाया गया था। बीएसएफ के महानिदेशक अस्थाना को इसी साल 31 जुलाई को रिटायरमेंट से चार दिन पहले, 27 जुलाई को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही उनके सेवाकाल को एक साल के लिए विस्तार भी दिया गया था।
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