जयपुर, राजस्थान, अरविंद अग्रवाल: हाईकोर्ट में 2 जुलाई और अधीनस्थ कोर्ट में 3 जुलाई तक केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई, अधिवक्ताओं के विरोध के चलते सीजे ने वैक्सीन की अनिवार्यता की शर्त को किया स्थगित। कोराेना वैक्सीन की दो डोज लगाने के बाद ही हाईकोर्ट व अधीनस्थ कोर्ट में अधिवक्ताओं के प्रवेश की शर्त स्थगित कर दी गई है। बार काउंसिल और अधिवक्ताओं के एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांति से मुलाकात कर शर्त स्थगित करने का आग्रह किया। इसके बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट में 2 जुलाई तक और अधीनस्थ कोर्ट में 3 जुलाई तक केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई होगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत 24 जून को एक अधिसूचना जारी कर 28 जून से खुलने वाली कोर्ट के लिए गाइडलाइन निर्धारित की थी। इसके अनुसार हाईकोर्ट व अधीनस्थ कोटा में कोर्ट में केवल ऐसे अधिवक्ता ही उपस्थिति दे सकेंगे, जिन्होंने कोविड-19 की दोनों डोज लगाने के बाद 14 दिन की अवधि पूरी कर ली है। इसके लिए उन्हें फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा, इसके बाद उन्हें एंट्री पास जारी होगा।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा और महासचिव गिर्राज प्रसाद शर्मा ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश ने यह आश्वासन दिया है कि आगे के फैसले के लिए एक हफ्ते में फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाकर फैसला किया जाएगा। अधिवक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल, वर्चुअली सुनवाई होगी इसके बाद 24 जून को जारी गाइडलाइन की शर्त संख्या एक व दो को स्थगित करने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।