नई दिल्ली, नगर संवाददाता: उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हाउस टैक्स जमा कराने वाले संपत्ति मालिकों को 30 जून तक 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह जानकारी बुधवार को महापौर जयप्रकाश ने देते हुए कहा कि अधिक से अधिक संपत्ति मालिक इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवासीय संपत्ति करदाता 15 प्रतिशत छूट के अतिरिक्त स्व-घोषणा पत्र प्रदान करके अतिरिक्त तीन प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकता है। यदि उसके परिवार के सभी पात्र सदस्यों ने कोविड 19 का टीका लगवा लिया है, तो उसे ऑनलाइन भुगतान करने के लिए अतिरिक्त दो प्रतिशत छूट दी गई है।