खुले में पांच सौ से अधिक लोगों के जुटने पर पाबंदी

नूंह, हरियाणा, नगर संवाददाता: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने आम लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। जिला प्रशासन ने कोविड नियमों का अनुपालन कराने के लिए सभी एसडीएम व थाना प्रभारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब खुले स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में 500 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। किसी के अंतिम-संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। दो गज की शारीरिक दूरी और मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम, रैली, बड़े धार्मिक आयोजन, खेल समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परीक्षा के लिए जिला उपायुक्त से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि वित्त एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में लोगों को शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन करने को कहा गया है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वे मास्क अवश्य पहनें। ऐसा न करने वालों पर पुलिस जुर्माना लगा सकती है। किसी भी इनडोर हाल में उसकी क्षमता से आधी संख्या में लोग ही उसमें बैठ सकते हैं। इसके बावजूद 200 से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह एकत्र नहीं हो सकेंगे। जिन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जिला उपायुक्त अनुमति देंगे, वहां नई गाइडलाइंस की अनुपालना की जांच के लिए संयुक्त निरीक्षण दल का भी गठन किया गया है।

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