मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, नगर संवाददाता: निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के एरियर के सम्बन्ध में बकाये से सम्बन्धित बकायादारों की सूची यथा स्थिति जिला पंचायत राज अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत से तैयार करा ली जाये तथा आवश्यकतानुसार उक्त सूची को नामांकन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध करायी जाये ताकि निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामाकंन पत्रों की जांच करने में सुविधा रहे, आयोग के नामाकंन पत्र के बिन्दु संख्या-13 के सलंग्नक प्रपत्रों के विवरण के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-13.5 में अदेयता प्रमाण पत्र के स्तम्भ में टिक का निशान लगाने का प्राविधान किया गया है यदि नामांकन पत्र में टिक का निशान नहीं है एवं अदेयता प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है तब भी नामांकन पत्र स्वीकार किया जायेगा एवं नामांकन पत्रों की जांच के समय बकायेदारों की सूची से मिलान किया जाये यदि उम्मीदवार का नाम बकायेदार की सूची में हो तो उसका नामकांन निरस्त कर दिया जायेगा, पंचायत निर्वाचन से सम्बन्धित अधिनियमों के प्रविधानानुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के ऐरियर के रूप में बकाया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार का बकाया होने पर कोई उम्मीदवार अनर्ह नहीं होगा।