गुरुग्राम, नगर संवाददाता: प्रिस हत्याकांड मामले के आरोपित भोलू की जमानत अर्जी पर सोमवार को दिन भर जिला अदालत में बहस चली। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप अनेजा, पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल एवं सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता अमित जिदल ने अपना पक्ष रखा। अदालत का समय समाप्त होने तक बहस जारी रही। इसे देखते हुए बहस के लिए अगली तिथि 17 मार्च निर्धारित की गई है।
उम्मीद की जा रही है कि 17 को जमानत पर फैसला आ जाएगा। बचाव पक्ष ने यह तर्क देते हुए जमानत की अर्जी लगाई है कि जब मामले में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपित पुलिस अधिकारियों की जांच सही दिशा में थी फिर भोलू आरोपित कैसे? पीड़ित पक्ष एवं सीबीआइ का कहना है कि प्रदेश सरकार ने पुलिस अधिकारियों की जांच को सही नहीं ठहराया है बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में त्रुटि करार दिया है।