नोएडा, नगर संवाददाता: बिना हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगे वाहनों का पांच हजार रुपये से अधिक का चालान हो सकता है। परिवहन विभाग के मुताबिक सख्ती के तहत ज्यादा चालान राशि की संभावना है। 16 अप्रैल से बगैर एचएसआरपी लगे वाहनों के चालान शुरू होंगे।
नए और पुराने सभी वाहनों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है। परिवहन विभाग ने बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट लगे या आवेदन की स्लिप न होने पर वाहन संबंधी कार्य बंद कर दिए हैं। एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने कहा कि जिले में करीब साढ़े सात लाख वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से करीब 21,8000 वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग गई है। इनमें नए वाहनों की संख्या अधिक है। बाकी वाहनों में नंबर प्लेट लगनी बाकी है। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक का वाहन मालिकों के पास में वक्त है। इसके बाद चालान होंगे। अभी चालान राशि निर्धारित नहीं हुई है लेकिन संभव है कि पांच हजार रुपये से अधिक का चालान हो सकता है। इसलिए लोग लापरवाही न करें। ऑनलाइन मिलने वाले टाइम स्लॉट पर लोग डीलर के पास में जाकर वाहन में नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। इसके अलावा घर बैठे नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क है, जिसे नंबर प्लेट लगाने के लिए घर पहुंचने वाले कर्मचारी को न देकर ऑनलाइन जमा करना है।