नई दिल्ली, नगर संवाददाता: 1984 के सिख विरोधी दंगे के एक पीड़ित की ओर से मुआवजे की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सरकार द्वारा 2006 और 2014 में घोषित मुआवजा उसे आज तक नहीं मिला।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने दंगा पीड़ित बलबीर कौर की याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कौर ने याचिका में कहा है कि उन्हें 1997 में 3.3 लाख रुपये का मुआवजा मिला था। उन्होंने न्यायालय को बताया कि वर्ष 2006 और 2014 में सरकार ने क्रमश 3.5 लाख और 5 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ितों को देने की घोषणा की थी। लेकिन, इन दोनों मुआवजे की रकम उन्हें आज तक नहीं मिली।