गाजियाबाद, नगर संवाददाता: पॉक्सो कोर्ट ने नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषसिद्ध अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को अगवा कर होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात के आरोप में 85 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि विशेष न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत में सोमवार को अभियुक्त ऑटो चालक असलम की सजा पर बहस हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त के पारिवारिक स्थिति का हवाला देकर कम से कम सजा की अपील की। लोक अभियोजक ने इसका विरोध कर कड़ा सजा देने की दलील दी। अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद अभियुक्त असलम को 20 साल की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने अभियुक्त को एक दिन पहले ही दोषी ठहराया था। वत्स ने बताया कि पीड़िता लड़की असलम के ऑटो से नौकरी के लिए जाती थी। बम्हैटा निवासी असलम घटना के दिन 15 अप्रैल 2016 को नाबालिग लड़की को ऑटो में बैठाकर होटल में ले गया। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।