फर्जी मुठभेड़ के आरोप वाली याचिका पर पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली, नगर संवाददाता: केएन काटजू मार्ग इलाके में फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच के लिए दाखिल एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने पुलिस से 4 फरवरी 2021 को जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता ने विजिलेंस व निष्पक्ष जांच की मांग की है।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ सुनील खत्री नामक व्यक्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने उसे और एक अन्य व्यक्ति को झूठे मामले में फंसा दिया और इसे मुठभेड़ का नाम दे दिया, जबकि पुलिस ने ही उनपर गोली चलाई थी। याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग भी की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह इस फर्जी मुठभेड़ में जख्मी हो गया था, जिसका उपचार कराना है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता जोगिन्दर तुली ने याचिकाकर्ता सुनील खत्री का पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस उनके मुवक्किल को मारना चाहती थी और इसके लिए फर्जी मुठभेड़ का ड्रामा रचा। साथ ही केएन काटजू मार्ग थाने में उनके मुवक्किल पर हत्या प्रयास, पुलिस पर हमला, जख्मी करने एवं हथियार अधिनियम समेत अन्य झूठे आरोप लगाकर केस दर्ज कर दिया।

क्या था मामला

याचिकाकर्ता सुनील खत्री का कहना है कि वह 16 नवंबर 2020 को अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहे थे। इस दौरान केएन काटजू मार्ग थाने के अधिकारियों ने उनकी मोटरसाइकिल पर गोली चलाई। इसके बाद पुलिस ने इसे फर्जी मुठभेड़ का रूप दे दिया।

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