गुरुग्राम, नगर संवाददाता: अरावली पहाड़ी क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउसों को ध्वस्त करने का काम ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तय होते ही शुरू कर दिया जाएगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाने की मांग वन विभाग ने जिला प्रशासन से की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अगले साल 31 जनवरी तक अरावली पहाड़ी क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए सभी फार्म हाउसों को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर रखा है।
आदेशानुसार वन विभाग ने सर्वे कर लिया है। लगभग 100 फार्म बने हुए हैं। इनमें से 10 फार्म हाउसों का मामला अदालत में लंबित है। अन्य 90 फार्म हाउसों को ध्वस्त करने के लिए वन विभाग ने जिला प्रशासन से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाने की मांग कर रखी है। वन राजिक अधिकारी कर्मवीर मलिक का कहना है कि तोड़फोड़ करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाना अनिवार्य है। जहां तक वन विभाग का सवाल है तो हर स्तर पर तैयारी है। निर्धारित समय से पहले सभी फार्म हाउस ध्वस्त कर दिए जाएंगे।