मध्यप्रदेश के व्यापमं घोटाले में आया बड़ा फैसला, 31 आरोपी दोषी करार

भोपाल/नगर संवाददाता : घोटालों के लिए चर्चित मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा वर्ष 2013 में ली गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी एवं बेइमानी करने के लिए सीबीआई की अदालत ने गुरुवार को 31 लोगों को दोषी करार दिया।
सीबीआई के विशेष अपर लोकअभियोजक सतीश दिनकर ने बताया कि व्यापमं द्वारा ली गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, 2013 के मामले में आज सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसबी साहू की अदालत ने 31 आरोपियों को दोषी करार दिया। इनमें 12 बहुरूपिया (दूसरे के बदले परीक्षा देने वाले) और 7 दलाल (परीक्षार्थियों से पैसे लेकर पास करवाने वाले) शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी। दिनकर ने बताया, अभियोजन पक्ष ने इस परीक्षा में धोखाधड़ी एवं बेइमानी करने के लिए इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए 91 गवाह एवं कई साक्ष्य पेश किए।

उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ भादंवि की धारा 419, 420, 467, 468 एवं 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था। दिनकर ने बताया कि 2013 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा देने वाले 6.6 बहुरूपियों को भोपाल एवं दतिया से गिरफ्तार किया गया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here