सरकार का बड़ा एलान, विदेश में पोस्टिंग चाहिए तो संपत्ति का ब्योरा दें अधिकारी

नई दिल्ली/नगर संवाददाताः सरकार ने सभी आइएएस अधिकारियों से अगले महीने तक अपनी संपत्ति का ब्योरा सौंपने को कहा है। विफल रहने वाले अधिकारियों को प्रोन्नति और विदेशों में पोस्टिंग के लिए अनिवार्य निगरानी अनापत्ति नहीं मिलेगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी केंद्रीय विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। सभी से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कार्यरत आइएएस अधिकारी 31 जनवरी 2018 तक अपनी अचल संपत्ति रिटर्न उनके पास जमा करा दें। हाल ही में भेजे गए संदेश में स्थापना अधिकारी एवं अतिरिक्त सचिव पीके त्रिपाठी ने कहा है, ‘कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के चार अप्रैल 2011 के निर्देशानुसार यह दोहराया जा रहा है कि समय पर अचल संपत्ति रिटर्न भरने में विफल रहने की स्थिति में निगरानी अनापत्ति नहीं दी जाएगी।’ 2011 के निर्देश के अनुसार, जो अधिकारी एक जनवरी 2018 तक अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं सौंपेंगे उन्हें निगरानी अनापत्ति नहीं मिलेगी। प्रोन्नति और भारत सरकार के वरिष्ठ पदों की सूची में ऐसे अधिकारियों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘जो अधिकारी समय पर अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं सौंपेंगे वे विदेशों में पोस्टिंग सहित केंद्र सरकार के किसी भी पद के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।’ अचल संपत्ति रिटर्न भरने के लिए एक ऑनलाइन माड्यूल तैयार किया गया है। अधिकारियों के पास 31 जनवरी तक रिटर्न की हार्ड कॉपी अपलोड करने का विकल्प है। देश भर में 5004 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारी कार्यरत हैं।

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