नई दिल्ली/नगर संवाददाताः देश में कालेेधन को जमा होने से रोकने के लिए मोदी सरकार नोटबंदी के बाद एक और कड़ा फैसला लेने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ऐसा कानून बनाने की तैयारी में है, जिसके तहत प्रतिबंधित नोट (500, 1000 रुपए) रखने पर सजा दी जाएगी। इसके तहत पुराने नोटों में 10,000 रुपए से ज्यादा रकम रखने, ट्रांसफर करने या पाने पर सजा दी जाएगी। एक व्यक्ति 500 और 1000 रुपए के अधिकतम 10 नोट अपने पास रख सकेगा। केंद्र सरकार 30 दिसंबर से पहले एक अध्यादेश लाने जा रही है, जिसके तहत पुराने नोटों में 10,000 रुपए से ज्यादा रकम रखने, ट्रांसफर करने या पाने पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार ऐसा करने पर कितनी सजा का प्रावधान करेगी। बताया जा रहा है कि कम से कम 50,000 रुपए या मिली रकम का पांच गुना बतौर जुर्माना लिया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि जुर्माने से जुड़े मामलों पर अंतिम निर्णय म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट स्तर का अध्ािकारी ले सकेगा। इस नियम के तहत आप 10 हजार तक नोट 31 मार्च तक रख सकते हैं जिसे 31 मार्च 2017 तक आरबीआई के काउंटरों पर पुराने नोटों को सीधे जमा कराया जा सकता है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नंवबर को रात आठ बजे से पुराने 1000 और 500 रुपए के नोटों का चलन बंद करने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में मौजूद कालेधन से निपटने और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोट को कानूनी तौर पर अवैध करार दिया गया। उसके बाद लोग नोट बदलने और अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए 50 दिनों का समय दिया। नोटबंदी के बाद अबतक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों में की बदलाव किए। इसको लेकर विपक्षी दलों ने सवाल भी खड़े किए। वहीं सरकार ने इस पर दलील देते हुए कहा कि हम कालेधन वालों की हरकतों को देखते हुए नियम बदल रहे हैं। इस अध्यादेश में रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिशें भी शामिल होंगी। 30 दिसंबर के बाद प्रतिबंधित नोट सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही जमा कराए जा सकेंगे। इसके लिए एक ग्रेस पीरियड का ऐलान बाद में किया जाएगा।