पुरूलिया, पं. बंगाल/नगर संवाददाताः मद्रास हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि दैनिक वेतनभोगी भी प्रसूति छुट्टी के हकदार हैं और उन्हें प्रसूति छुट्टी का तीन महीने का वेतन भी मिलना चाहिए जबकि कानकी नामक दैनिक वेतनभोगी महिला को कंपनी ने प्रसूति छुट्टी लेने के बाद रखने से इंकार कर दिया था लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने महिला की प्रार्थना पर गौर करते हुए कहा कि प्रसूति छुट्टी लेने का दैनिक वेतन भोगी को अधिकार है।