कच्छ, गुजरात/नगर संवाददाताः जस्टिस परदीवाला ने कहा मुस्लिम पर्सनल लाॅ एक मुसलमान पुरुष को पत्नी के साथ क्रूरता की अनुमति नहीं देता है। एक वैवाहिक जीवन से निकलने के बाद दूसरी शादी होती है। अपने आदेश में परदीवाला ने कहा एक से ज्यादा बीवी रखने के लिए मुस्लिम पुरुषों ने कुरान की गलत व्यवस्था की है। उन्होंने कहा-जब कुरान में बहुविवाह प्रथा थी तब वाजिब कारण थे। आज मुस्लिम पुरुष स्वार्थ पूर्ति के लिए बहुविवाह प्रथा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुविवाह का उल्लेख कुरान में केवल एक बार मिलता है और वह भी सशर्त ही।
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