गाजियाबाद: आठ दिसंबर 2021 से वाहनों का पंजीयन भी डीलर प्वाइंट पर होगा। इस संबंध में परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद जिले में सभी डीलर को इसकी जानकारी दे दी गई है।
एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान में डीलर प्वाइंट पर टैक्स जमा होता है। उसके एक सप्ताह के बाद वाहन का पंजीयन नंबर परिवहन कार्यालय से जारी होता था, लेकिन आठ दिसंबर से यह व्यवस्था बदल जाएगी। वाहनों का पंजीयन आधार से लिक करना अनिवार्य होगा। डीलर जैसे ही वाहन से संबंधित टैक्स व अन्य फीस जमा करेंगे। उसके तुरंत बाद पंजीयन नंबर जनरेट हो जाएगा। वहीं मनचाहा या वीआइपी नंबर भी गाड़ी खरीदने से पहले बुक कराना अनिवार्य हो जाएगा। अभी लोग वाहन खरीदने व टैक्स भुगतान करने के बाद भी मनचाहा या वीआइपी नंबर बुक करा सकते हैं।