नई दिल्ली, नगर संवाददाता: दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों को फिर बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग ने आदेश जारी करके अपनी अवधि पूरी कर चुके ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) की मान्यता 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। कोविड संक्रमण के चलते सरकार ने यह समय सीमा बढ़ाई है। इससे पहले अक्तूबर में यह समय सीमा 30 नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ाई गई थी। अब सरकार ने 31 जनवरी 2022 तक अपनी अवधि पूरा करने वाले सभी तरह के डीएल की मान्यता को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान वह वैधता अवधि पूरा कर चुके डीएल पर वाहन चला सकेंगे उसपर कोई चालान नहीं होगा।
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