नई दिल्ली, नगर संवाददाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण स्टील लि. और भूषण एनर्जी लि. के खिलाफ धनशोधन-रोधक कानून के तहत की गई जांच के दौरान 61.38 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
ईडी ने कहा कि भूषण समूह की इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तात्कालिक आदेश जारी किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा,’कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के रायगढ़ में कृषि भूमि और बीएसएल (भूषण स्टील लि.) के पूर्व प्रवर्तकों के नियंत्रण वाली इकाइयों के गोदाम शामिल हैं। इन संपत्तियों की कीमत 61.38 करोड़ रुपये है।
निदेशालय ने जांच में पाया कि बीएसएल के पूर्व प्रवर्तकों नीरज सिंघल, बी बी सिंघल और अन्य ने व्यापक एवं जटिल लेनदेन के जरिये कंपनी 6से इस रकम को हस्तांतरित किया। भूषण एनर्जी लि. की तरफ से बीएसएल को दिए गए गैर-जमानती कर्जों की आड़ में सार्वजनिक धन का हेरफेर किया गया।
कंपनी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) की तरफ से एक अगस्त, 2019 को दर्ज कराई गई शिकायत का अध्ययन करने के बाद आरोपी कंपनियों और प्रवर्तकों के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया गया था।