नई दिल्ली, नगर संवाददाता: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रस्तावित कोविड देखभाल केंद्र के लिए बुनियादी ढांचा और चिकित्सा कर्मचारी उपलब्ध कराने को लेकर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
जेएनयू शिक्षक संघ और अन्य की तरफ से अधिवक्ता जिन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए परिसर में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर याचिका दाखिल की है, ने कहा कि हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने साबरमती छात्रावास में एक कोविड केंद्री की स्थापना के लिए जगह निर्धारित की है, लेकिन डॉक्टर और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता को जेएनयू के कोविड केंद्र को कर्मचारी और अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर जानकारी प्राप्त करने के लिए समय दिया है। पीठ ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 13 जनवरी, 2022 के लिए सूचीबद्ध किया है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार के वकील ने इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया। इस अनुरोध पर, मामले को अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी 2022 के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।
पीठ ने 13 मई को निर्देश दिया था कि जेएनयू में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण वहां रहने वाले लोगों को तत्काल पृथक-वास में भेजने के लिए एक कोविड देखभाल केन्द्र स्थापित किया जाए। पीठ ने यह आदेश तब जारी किया था जब यह बताया गया कि एक कोविड कार्यबल और एक कोविड प्रतिक्रिया टीम पहले से ही परिसर के अंदर काम कर रही थी।