राम जन्मभूमि मामले के वकील की वापस ली गई सुरक्षा पर पुनर्विचार करे दिल्ली पुलिस: उच्च न्यायालय

नई दिल्ली, नगर संवाददाता: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि मामले से जुड़े वकील की निजी सुरक्षा वापस लेने के निर्णय पर पुनर्विचार करें।
मामले में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रतिनिधित्व कर चुके वकील आर. पी. मल्होत्रा की निजी सुरक्षा वापस लेने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते का समय दिया और कहा कि वह अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट एवं मूल रिकॉर्ड पेश करे।
मामले को अगली सुनवाई के लिये 15 नवंबर को सूचीबद्ध करते हुए न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस के वकील से मौखिक रूप से कहा कि ‘‘उनसे (पुलिस) कहिए कि फिलहाल एक सुरक्षा (कर्मी) देना शुरू करें।’’
अदालत ने आदेश दिया, ‘‘याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने से पहले प्रतिवादी संख्या दो (दिल्ली पुलिस) को यह निर्देश देना उचित प्रतीत होता है कि वह आज से दो हफ्ते के अंदर निर्णय पर पुनर्विचार करे।’’
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर 2013 के निर्देश के आलोक में वकील को पुलिस सुरक्षा दी गई थी।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सुरक्षा नहीं हटाई जा सकती, इसके बावजूद सुरक्षा वापस ली गई।

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