ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, नगर संवाददाता: सोसाइटी में लगे एसटीपी को न चलाने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सात बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की। इन पर 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण ने जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में जमा करने के निर्देश दिए हैं। न जमा कराने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
ग्रेनो प्राधिकरण की जल-सीवर विभाग की टीम ने बिल्डर सोसाइटियों का निरीक्षण किया। इस दौरान सात सोसाइटियों में खामी मिली। कुछ सोसाइटियों में एसटीपी नहीं लगा है, जबकि कुछ सोसाइटियों में एसटीपी लगा है तो उसे कम चलाया जा रहा है। वहीं, कुछ सोसाइटियों के एसटीपी के पानी को ड्रेनेज सिस्टम में डाला जा रहा था, जबकि इस शोधित पानी का इस्तेमाल पेड़-पौधों की सिंचाई के लिए उपयोग करने का प्रावधान है। कुछ सोसाइटियों ने एसटीपी शुरू ही नहीं किया है। इसके चलते प्राधिकरण की टीम ने सातों बिल्डर सोसाइटियों पर जुर्माना लगा दिया है, जिन सोसाइटियों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें टेकजोन फोर स्थित ग्रीन आर्क सोसाइटी, सेक्टर 16बी स्थित रॉयल कोर्ट, सेक्टर जीटा फर्स्ट स्थित एवीजे हाइट्स, एसोटेक स्प्रिंग फील्ड्स, पूर्वांचल हाइट्स, आम्रपाली ग्रांड आदि शामिल हैं।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने सभी बिल्डर सोसाइटियों के सीवर को एसटीपी से शोधित करने और पानी का इस्तेमाल सिंचाई कार्यों में करने की अपील की है।