नई दिल्ली, नगर संवाददाता: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शादी और अन्य समारोहों के लिए हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत की अनुमति दी है। जिसमें 100 व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की अनुमति होगी। खुले स्थानों पर आयोजन स्थल के आकार को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 200 लोगों को अनुमति होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (डीडीएमए) ने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर रोक लगा रखी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना के मद्देनजर दिल्ली वालों से होली का त्योहार सार्वजनिक स्थल पर नहीं मनाने की अपील की है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने अंतिम संस्कार से संबंधित आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति होगी। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान और हैंड वाश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि राजधानी दिल्ली में लगातार तीन दिनों से 1500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यहां पर मौत का आंकड़ा भी हर रोज बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना फरवरी आखिरी सप्ताह से लगातार हर दिन बढ़ता जा रहा है।
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