नई दिल्ली, नगर संवाददाता: घर की दूसरी मंजिल से धक्का देकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। खिचड़ीपुर में 20 अगस्त 2016 को बुजुर्ग ललिता की घर की दूसरी मंजिल से गिर कर मौत हो गई थी। मृतका के 11 वर्षीय नाती रौनक ने आरोप लगाया था कि नाना दिलीप ने झगड़े के दौरान नानी ललिता को धक्का दिया था। जिससे उनकी मौत हो गई थी। उसने पुलिस को यह भी बताया था कि जिस वक्त नाना ने नानी को धक्का दिया, वह अपने भाई के साथ घर की दूसरी मंजिल पर ही था। जबकि पिता संतोष श्रीवास्तव, मां पूजा और मौसी वर्षा बाहर गए हुए थे। यह जानकारी भी दी थी कि घर के नीचे चाय की स्टाल चलाने वाले अनिल कुमार और घर के सामने वाली फैक्ट्री के संचालक अफजाल अहमद नानी को अस्पताल लेकर गए थे। रौनक की शिकायत पर कल्याणपुरी थाने में दिलीप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। दिलीप ने नाती की कहानी को झूठा बताते हुए कोर्ट में बयान दिया था कि ललिता को उसने धक्का नहीं दिया। वह उस दिन घर पर मौजूद नहीं था। रक्षाबंधन पर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आने वाले गांव सतनोरा में बहन के पास राखी बंधवाने गया था। लेकिन वह इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया था। कोर्ट में चाय की स्टाल और फैक्ट्री के संचालक ने दिलीप के खिलाफ बयान दिया था। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह की कोर्ट ने दिलीप को पहले ही दोषी करार दे दिया था। मृतका की दो बेटियां हैं, जिसमें से एक विवाहिता है। उनके लिए मुआवजा निर्धारित करने के लिए 30 मार्च को सुनवाई होगी।
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