पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन आसानी से पकड़ में आएंगे

नोएडा, नगर संवाददाता: उम्र पूरी कर चुके वाहनों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगेंगी। ऐसे वाहनों में एचएसआरपी के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऐसे में ये वाहन आसानी से पकड़ में आ जाएंगे।

एनजीटी के आदेशानुसार, 10 साल पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर रोक है। परिवहन विभाग ऐसे करीब 70 हजार वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर चुका है। परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम समय समय पर अभियान चलाकर पुराने वाहनों को जब्त करती है।

एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने कहा कि ऐसे वाहनों के पंजीकरण वाहन फोर सॉफ्टवेयर पर निरस्त करने की जानकारी अपडेट की जा चुकी है, इसलिए ऑनलाइन हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट बुकिंग प्रक्रिया नहीं होगी। 16 अप्रैल से बिना हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों के चालान होंगे। एचएसआरसी न लगी होने पर पुराने वाहन आसानी से पकड़ में आ जाएंगे।

ढाई लाख वाहनों में लगी है एचएसआरपी

परिवहन विभाग के मुताबिक, जिले में करीब साढ़े सात लाख वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग ढाई लाख वाहनों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लग चुकी है। नए वाहनों में डीलर एचएसआरपी लगा रहे हैं, जबकि पुराने वाहनों के लिए ऑनलाइन नंबर प्लेट बुक करने की सुविधा है। बुकिंग में मिलने वाले टाइम स्लॉट पर डीलर के पास में जाकर वाहन में नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।

रोजमार्टा के एजीएम ऑपरेशन्स राधा कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर पर कुछ लोग हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट शुल्क बढ़ाने की जानकारी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट का शुल्क नहीं बढ़ेगा, जो शुल्क पहले से निर्धारित है, वहीं लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट का शुल्क ऑनलाइन जमा करना है, इसलिए डीलर को नंबर प्लेट और उसे लगाने को लेकर किसी भी तरह के शुल्क का भुगतान न करें। लोग घर बैठे भी नंबर प्लेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नंबर प्लेट बुकिंग पोर्टल पर पिन कोड की सूची उपलब्ध है। यदि आपका क्षेत्र पिन कोड सूची में है तो होम डिलीवरी की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान भी नंबर प्लेट बुक करते समय ऑनलाइन ही करना है।

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