नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म व छेड़छाड़ के 10 आरोपितों की जमानत निरस्त

गाजियाबाद, नगर संवाददाता: नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म व छेड़छाड़ के 10 आरोपितों के सुनवाई के लिए पेश न होने पर अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट-2 रवींद्र प्रसाद गुप्ता ने अदालत ने सभी 10 आरोपितों की जमानत निरस्त करते हुए उनके खिलाफ कुर्की के आदेश दिए हैं।

विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि साहिबाबाद में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपित आशु बीते दो बार से सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं हो रहा था जबकि साहिबाबाद के ही एक दूसरे मामले में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म का आरोपित यूनुस भी दो बार से अदालत में पेश नहीं हो रहा था। इसके अलावा मुरादनगर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपित फुरकान व छेड़छाड़ का आरोपित प्रिस भी दो बार से पेश नहीं हो रहा था। इनके अलावा दुष्कर्म व छेड़छाड़ के छह मामलों में छह आरोपित भी अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि आरोपितों के सुनवाई के लिए पेश न होने के मामले को विशेष अदालत ने बेहद गंभीरता से लिया। शुक्रवार को उपरोक्त सभी आरोपितों की जमानत निरस्त करते हुए अदालत ने कुर्की के आदेश दिए।

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