दहेज उत्पीड़न में पति समेत पांच को सात साल करावास

ग्रेटर नोएडा, नगर संवाददाता: दहेज उत्पीड़न और विवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में जिला न्यायालय ने ससुराल पक्ष के पांच लोगों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। घटना वर्ष 2013 की है। केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पवन प्रताप सिंह ने की।

जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मजीत सिंह भाटी ने बताया कि वर्ष 2013 में वादी तौहीद ने रबूपुरा कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। वादी द्वारा दर्ज मुकदमे के मुताबिक उसने वर्ष 2004 में बहन की शादी मसूरी गाजियाबाद निवासी मेहताब के साथ की थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी बहन को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। दहेज में गाड़ी और नगदी की मांग को लेकर वर्ष 2013 में ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी बहन को जिंदा जलाने की कोशिश की थी। किसी तरह पड़ोसियों ने उसकी बहन की जान बचाई थी।

इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। केस में सुनवाई के दौरान अदालत ने विवाहिता के पति मेहताब, ससुर रियाजुल, सास कुरेशा, देवर जुबेर और ननद शबाना को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी को विवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न में भी आरोपियों को दोषी पाया गया है। सभी दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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