जानिए जम्मू कश्मीर को विशेष शक्तियां देने वाले अनुच्छेद 370 के बारे में

दिल्ली/नगर संवददाता : नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 370 में अस्थाई प्रावधान थे, जिसके तहत राज्य का अपना संविधान होने की अनुमति दी गई थी। इस विवादित अनुच्छेद को सोमवार को समाप्त कर दिया गया है। इसके मुताबिक राज्य पर भारतीय संविधान के सिर्फ अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के प्रावधान लागू होते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, केंद्रशासित प्रदेशों के क्षेत्र तथा अधिग्रहण किए गए क्षेत्र शामिल होंगे।
अगर केंद्र विलय पत्र में शामिल विषयों रक्षा, विदेश और संचार से संबंधित केंद्रीय कानून को राज्य में लागू करना चाहती है तो उसे राज्य से सिर्फ सलाह-मशविरा की जरूरत है, जबकि इनके अलावा अन्य विषयों पर राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य है।

विलय पर कश्मीर के राजा ने ‍किए थे हस्ताक्षर : जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसका धारा 5 में उल्लेख है कि विलय की शर्तों को अधिनियम में या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कोई भी संशोधन करके नहीं बदला जा सकता है और इसे तभी बदला जा सकता है जब पूरक दस्तावेज़ के जरिए वह इस तरह के संशोधन को स्वीकार करें।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35ए, अनुच्छेद 370 में से ही निकला है। यह जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थाई निवासी, उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करने की शक्ति देता है।

स्थाई निवासी की परिभाषा : जम्मू कश्मीर के संविधान को 17 नवंबर 1956 को अंगीकृत किया गया था जिसमें स्थाई निवासी को ऐसे व्यक्ति के तौर पर परिभाषित किया गया है जो 14 मई 1954 तक राज्य की प्रजा था या उस तारीख को 10 साल से राज्य का निवासी रहा है और उसके पास कानूनी रूप से हासिल की गई संपत्ति हो। गैर स्थाई निवासी अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं, सरकारी नौकरी नहीं पा सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति या अन्य सरकारी मदद नहीं ले सकते हैं।

इस अनुच्छेद को 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के जरिए संविधान में जोड़ा गया है न कि संसद में संशोधन लाकर।

अनुच्छेद 35ए संविधान के मुख्य अंग में नहीं मिलता है यह परिशिष्ट एक में मिलता है।

अनुच्छेद 35 के बाद परिशिष्ट की धारा (जे) कहती है कि नए अनुच्छेद 35ए को जोड़ा जाएगा।

अनुच्छेद 35ए कहता है । स्थाई निवासियों और उनके अधिकारों की बाबत विधियों की व्यावृत्ति. इस संविधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई विद्यमान विधि और इसके पश्चात्‌ राज्य के विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित ऐसी कोई विधि (क) जो उन व्यक्तियों के वर्गों को परिभाषित करती है जो जम्मू कश्मीर राज्य के स्थाई निवासी हैं या होंगे, या

(ख) जो-(1) राज्य सरकार के अधीन नियोजनः (2) राज्य में स्थावर संपत्ति के अर्जनः (3) राज्य में बस जानेः या (4) छात्रवृत्तियों के या ऐसी अन्य प्रकार की सहायता के जो राज्य सरकार प्रदान करे, अधिकार, की बाबत ऐसे स्थाई निवासियों को कोई विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदत्त करती है या अन्य व्यक्तियों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित करती है, इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह इस भाग के किसी उपबंध द्वारा भारत के अन्य नागरिकों को प्रदत्त किन्हीं अधिकारों से असंगत है या उनको छीनती या न्यून करती है।

इस विशेष अनुच्छेद का आधार तत्कालीन शासक राजा हरि सिंह के स्थाई निवास कानून में मिलता है जो उन्होंने ब्रिटिश शासन के वक्त पड़ोसी पंजाब के प्रवासी लोगों को रोकने के लिए बनाया था।

गैर स्थाई निवासियों के ज़मीन खरीदने पर रोक सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं है बल्कि यह हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी है।

साल 2002 में, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने उस प्रावधान को निरस्त कर दिया था जिसके तहत राज्य की कोई महिला किसी गैर स्थाई निवासी से शादी करने पर अपना स्थाई निवासी का दर्जा खो देती थी। उनके बच्चों को अब भी उत्तराधिकार के अधिकार नहीं हैं।

अनुच्छेद 35ए को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी हुई है क्योंकि संविधान में संशोधन के जरिए नहीं जोड़ा गया है।

अनुच्छेद 370 (3) के तहत : इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित ही और ऐसी तारीख से, प्रवर्तन में रहेगा, जो वह विनिर्दिष्ट करे : परंतु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पहले खंड (2) में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम संतोष गुप्ता और अन्य के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 370 को भले ही अस्थाई तौर पर रखने की मंशा थी लेकिन अनुच्छेद 370 (3) में उल्लिखित कारणों की वजह से भारतीय संविधान का स्थाई प्रावधान बन गया है क्योंकि यह कहता है कि राज्य की संविधान सभा की सिफारिश के बिना इसे रद्द नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 370 को रद्द करने वाली सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से जारी अधिसूचना कहती है : इस संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक में खंड (2) में ‘उल्लिखित राज्य की संविधान सभा’ अभिव्यक्ति को ‘राज्य की विधानसभा’ पढ़ा जाएगा।

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