सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया आम्रपाली ग्रुप का आर.ई.आर.ए रजिस्ट्रेशन, निवेशकों के पैसे लौटाने का दिया आदेश

दिल्ली/नगर संवददाता : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह मामले में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप का आर.ई.आर.ए रजिस्ट्रेशन रद्द करते हुए निवेशकों को पैसा लौटाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 42,000 से अधिक घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले पर सुनवाई करते हुए ग्रुप आर.ई.आर.ए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। साथ ही मनी लांड्रिंग और फर्जीवाड़े की जांच के आदेश दिए।

नोएडा और ग्रेटर नोएड प्राधिकरणों के आम्रपाली समूह की अटकी परियोजनाओं को पूरा करने में असमर्थता जताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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