नई दिल्ली/नगर संवाददाताः दिल्ली मेट्रो यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची से लाइटर और माचिस को हटा दिया गया है। इसके साथ ही महिलाओं को चार इंच तक का छोटा चाकू साथ लेकर चलने की अनुमति दे दी गई है, यानी अब महिलाएं आत्म-सुरक्षा के लिए चाकू साथ लेकर चल सकती हैं। यह फैसला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने लिया है। इस फैसले में एक और अहम बात ये भी कही गई है कि अब यात्री औज़ार लेकर भी यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए प्रति यात्री सीमा तय की गई है। इससे उन मज़दूरों को फायदा होगा जो अपने औज़ार के साथ मेट्रो में यात्रा करते हैं। अक्सर ऐसे मज़दूरों को सीआईएसएफ वालों से अनुरोध करते देखा जाता था। इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। विस्फोटक सामग्री, तेज धार के चाकू, तलवार, बंदूक, ज्वलनशील वस्तुओं, खतरनाक रसायन और शराब की बोतलें अभी भी मेट्रो के अंदर प्रतिबंधित हैं। ऐसे प्रतिबंधित आइटम की सूटी में 54 चीज़ें शामिल हैं। सीआईएसएफ के अधिकारी के अनुसार यह नियम पूरी दुनिया में अपनाए जाते हैं, जिसके तहत सामूहिक विनाश का कारण बन सकने वाली चीजों को ले जाने की अनुमति नहीं मिलती। बता दे कि शास्त्री पार्क के मेट्रो डिपो में हजारों की तादात में ये प्रतिबंधित चीजें जमा हो गई हैं। एक अनुमान के अनुसार, विभिन्न स्टेशनों पर करीब 100 लाइटर और माचिस रोजाना जब्त की जाती हैं।
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