नई दिल्ली/नगर संवाददाताः ठुल्ला’ क्या होता है ? हिंदी शब्दकोश में तो यह शब्द कहीं नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसका मतलब बताना ही पड़ेगा।’ हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी बुधवार को केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में की। केजरीवाल पर दिल्ली पुलिसकर्मियों को ‘ठुल्ला’ कहकर संबोधित करने का मामला चल रहा है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री को निजी रूप से पेश होने की छूट दे दी है। अब मामले की सुनवाई 21 अगस्त को होगी। उस दिन केजरीवाल को अपनी टिप्पणी का मतलब समझाना होगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी । निचली अदालत के आदेश के मुताबिक आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ ‘ठुल्ला’ वाले बयान के लिए समन किया जाना था। जब केजरीवाल ने यह बयान दिया था उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी थे। उन्होंने इस टिप्पणी पर सख्त ऐतराज जताया था। बस्सी ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं तो यह अपमानजनक है।
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